नॉन वर्किंग वाइफ के जरिए इन्वेस्टमेंट करें

अगर आप अपनी वाइफ को कुछ रकम गिफ्ट करते हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। हालांकि, अगर इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, तो यह आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। सेक्शन 60 के तहत यह प्रविजन टैक्स चोरी रोकने के लिए है। अगर आपकी इनकम पर टैक्स लगता है, तो क्या वाइफ के नाम पर इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा? हां। यह सिर्फ पहली बार आपकी इनकम में जुड़ती है। अगर इसे दोबारा इन्वेस्ट किया जाता है और उससे प्रॉफिट होता है, तो वह आपकी वाइफ की मानी जाएगी, आपकी नहीं। इस रूल से फायदा उठाने के लिए अपनी वाइफ को रकम गिफ्ट करें और फिर उसे किसी टैक्स-फ्री इंस्ट्रूमेंट में लगाएं। इससे होनी वाली आमदनी आपकी इनकम के साथ जोड़ी जाएगी, लेकिन इसके टैक्स-फ्री होने से आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी। आपकी वाइफ रकम को दोबारा इन्वेस्ट कर सकती है और इस बार होने वाला प्रॉफिट आपकी इनकम में नहीं जुड़ेगा।